बड़वानी /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई बड़वानी द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा चोरी के आरोप मे आरोपीगण मुकेश पिता मालसिंह नि.टेमला, रूमालसिंह पिता कैकडिया नि.हाटबेंडी, प्यारसिंह पिता ज्ञानसिंह नि.टेमला, लालसिंह पिता चंदर सिंह नि. टेमलाएवं बबलू पिता हरपाल निवासी ग्राम टेमला को धारा 457 भादवि मे 02-02 वर्ष का कठेार कारावास एवं 500-500 रूपये का जुर्माना एवं धारा 380 भादवि मे 02-02 वर्ष का कठेार कारावास एवं 500-500 जुर्माने से दण्डित किया।  

            अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि 14 जून 2016 को फरियादी दिपक ने थाना सिलावद पर बताया कि वह सिलावद रहता है तथा जुनाझिरा में उसका घर है जिसमे आगे की तरफ दुकान स्थित है तथा दुकान में कभी कभी उसकी मां भी बैठती है। घटना दिनांक को रात्रि के पश्चात जब सुबह दुकान पर उसकी मां एवं बहन गये तो उन्होंने देखा कि दुकान में चोरी हो गई है। फिर फरियादी दीपक को फोन पर बताया तो वह दुकान पर गया और देखा कि दुकान के पीछे वाले कमरे की दिवार में छेद कर आरोपीगण द्वारा घुस कर फरियादी की दुकान से गल्ले के 1000/- रूपये तथा उसकी बहन का सोने का मंगलसूत्र, सोने का हार, कपड़े बेग, ए.टी.एम. चुरा ले गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सिलावद द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।

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