बड़वानी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे बड़वानी ने पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी प्रकाश पिता काशीराम थाना राजपुर को धारा 354, 354ए, भादवि एवं 7/8, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी एवं दुष्यन्तसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

                अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि 16 दिसम्बर 2018 को अभियोक्त्री अपनी नानी के घर से दूध लेने के लिये गई थी शाम करीबन 6ः00 बजे अभियोक्त्री दूध लेकर वापस घर जा रही थी । तभी आरोपी प्रकाश भी आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री के दोनों हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। तभी अभियोक्त्री चिल्लायी पर आसपास कोई नहीं था । तभी आरोपी प्रकाश अभियोक्त्री को खीचकर खेत में लेकर गया और बोला की मैं तुझे बुलाता हूं तो तू मेरे पास क्यों नहीं आती है। आरोपी प्रकाश ने अभियोक्त्री को पकड़कर उसके साथ अश्लिल हरकते करने लगा तभी अभियोक्त्री चिल्लाई तो अभियोक्त्री की आवाज सुनकर उसकी नानी आ गई तो आरोपी भागने लगा। अभियोक्त्री व उसकी नानी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की पर वह भाग गया। उक्त सारी घटना अभियोक्त्री ने अपनी नानी को बताई तथा नानी के साथ उक्त घटना की रिपोर्ट करने अभियोक्त्री व उसके मौसा द्वारा थाना राजपुर पर की गई।

      रिपोर्ट पर से थाना राजपुर पर अपराध धारा 354 भादवि एवं 7/8, 9(एम)/10 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *