बड़वानी / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा  मोहम्मद जफर खान ने पारित अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोपी पलानी पिता कंडा सामी उम्र 35 वर्ष निवासी तमिलनाडु को धारा 279, 337 भादवि मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा  राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई। 

                अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान  से प्राप्त जानकारी अनुसार 25 अक्टूबर .2019 को फरियादी लोकेश अपनी महिन्द्रा बोलेरो से धुलिया से धामनोद जा रहे थे।  इनके वाहन को ड्रायवर राजेन्द्र पिता काश्श्रीराम यादव निवासी सेगांव चला रहे थे । ग्राम खड़किया के पास उनका वाहन आगे चल रहे ट्रक के ड्रायवर द्वारा लापरवाहीपूर्वक ब्रेक मारने से टकरा गया था । जिससे उनका वाहन नष्ट हो गया । वही उन्हें भी चोट लगी थी । जिस पर से उन्होने आरोपी ट्रक चालक के विरूद्ध थाने में प्रकरण दर्ज कराया था जिसके आधार पर विवेचना पश्चात् प्रकरण न्यायालय में पेश हुआ था ।

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