बड़वानी /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अभिषेक सक्सेना द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण आकाश पिता प्रकाश निवासी सेंधवा को धारा 384 भादवि में 6 माह का कारावास एवं जुर्माना, आरोपी नदीम पिता नशीर निवासी सेंधवा को धारा 294 भादवि में 50 दिन का सश्रम कारावास एवं जुर्माना, आरोपी ट्यूबवेल उर्फ मुन्ना पिता भैयासिंह निवासी ग्राम बालसमूद को धारा 294 भादवि में 50 दिवस का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई। 

                अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई 2019 को फरियादी कुंदनसिंह अपने आयशर वाहन क्रमांक आर.जे.14 जी.एफ.1648 में थारपरकर क्लब डेयरी सेंटर से 3 गाय व 3 बछड़े भरकर कोयम्बटूर ले जा रहा था। फरियादी कुंदनसिंह के वाहन के साथ ही एक अन्य आयशर वाहन क्रमांक आर.जे.05 जी.बी.5466 में निरंजनसिंह 5 गाय व 2 बछडे भरकर कोयम्बटूर ले जा रहा था। पशुओं के परिवहन संबंधी दस्तावेज फरियादी कुंदनसिंह एवं निरंजनसिंह के पास उपलब्ध थे। 12 जुलाई 19 को शाम के समय फरियादी कुंदनसिंह एवं निरंजनसिंह दोनों आयशर वाहन को ए.बी.रोड़ वासवी फाटे के पास महाकाल ढाबे के पास लेकर पहुंचे। तभी आरोपीगण मोटर सायकल लेकर आये और फरियादी कुंदनसिंह व निरंजनसिंह के आयशर वाहन के सामने मोटर सायकल खडी कर दी और उनके वाहन को रोक दिया। फरियादी कुंदनसिंह के द्वारा वाहन रोकने का कारण पुछने पर आरोपीगण ने फरियादी से यह पुछा कि वाहन मे क्या भरा है फरियादी ने बताया कि वाहन में गाय व बछडे भरे है। तब आरोपीगण ने फरियादी के साथ र्दुव्यवहार कर, आरेापीगण ने फरियादी कुंदनसिंह एवं निरंजनसिंह से कहा कि दोनों आयशर वाहन के 2000 रूपये दे दो फरियादी ने कहा कि वे मवेशियों का अवैध परिवहन नहीं कर रहे है। फरियादी कुंदनसिंह के द्वारा आरोपीगण को 500 रूपये देने पर आरोपीगण ने उक्त नोट लिया और फरियादी से कहा कि 2000 रूपये से कम देने पर वाहन नहीं ले जाने देंगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना जुलवानिया पर धारा 294, 384, भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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