निवाली / पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद के दिशा निर्देश में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, एसडीओपी श्री आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में निवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी द्वारा नये कानुन के तहत की गई जुआ के प्रकरण की कार्यवाही की।

पुलिस अधीक्षक जिला बडवानी श्री गेहलोद द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नये कानुन का अच्छे से पालन के संबंध में समझ दी गई है। जिसमें जप्ती की कार्यवाही में विडियोंग्राफी के संबंध में बताया गया है। इसी तारतम्य में  दिनांक 03.07.24 को थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी द्वारा  पुलिस बल के साथ नये कानुन के तहत जुआ के प्रकरण की कार्यवाही की गई। जिसमें पुर्ण कार्यवाही की विडियोंग्राफी की गई। मौके पर जप्ती व धारा 35(1) बीएनएसएस कार्यवाही की पूर्ण रिकाडिंग की गई । जिसमें थाना  निवाली से थाना प्रभारी उनि आर के लौवंशी, सउनि लक्ष्मीकांत मीणा, सउनि धर्मेन्द्र केसरे, प्रआर 284 ज्ञानसिंह तरोले, आर 570 महेन्द्र बघेल, आर 269 रवि जाधव, आर 587 मुकेष डुडवे उपस्थित रहे।

 

निवाली के डावरिया फलिया में ग्रामीणों से जन संवाद कर नये कानून प्रावधानों के संबंध में जानकारी देकर किया जागरूक

पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन में निवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी द्वारा ग्राम निवाली के डावरिया फल्या में पुलिस चैपाल ली गई।  जिसमें  जिसमें नये कानुन भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 व भारतीय साक्ष्य अधीनियम 2023 के संबंध में दी गई ग्रामीणजनो को जानकारी ।

दिनांक 03.07.24 को थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकृष्ण लौवंशी द्वारा  पुलिस बल के साथ निवाली के डावरिया फल्या में पुलिस चैपाल ली । जिसमें ग्रामीणजनो को भारत में लागु नये कानुन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 व भारतीय साक्ष्य अधीनियम 2023 के नये प्रावधानो से अवगत कराया गया। जिसमें जनसंवाद से नये कानुन में पारदर्षी न्याय व्यवस्था, ई एफआईआर, डिजीटल साक्ष्य व्यवस्था कें संबंध में ग्रामीण जनो को अवगत कराया गया । जिसमें थाना  निवाली से थाना प्रभारी उनि आर के लौवंशी, सउनि लक्ष्मीकांत मीणा, सउनि धर्मेन्द्र केसरे, प्रआर 284 ज्ञानसिंह तरोले, आर 570 महेन्द्र बघेल, आर 269 रवि जाधव, आर 587 मुकेष डुडवे उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *