बड़वानी / पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा ज़िला पुलिसकर्मियों को वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक दक्षता से विवेचना करने हेतु लगातार निर्देशित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही ऐसी उत्कृष्ट विवेचना कर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियो को कठोर दंड दिलवाने पर विवेचकों को तत्काल पुरस्कृत भी किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बड़वानी पुलिस द्वारा लगातार गंभीर प्रकरणों में कुख्यात बदमाशों को माननीय न्यायालय से कठोर दंड दिलवाने में सफलता प्राप्त की है ।
इसी परिप्रेक्ष्य में विगत वर्ष थाना बड़वानी में नाबालिग को बहला- फुसला कर भगाकर ले जाने व छेड़छाड़ की घटना संबंधी मामले में थाना बड़वानी के अप.क्र. 748/2023 धारा 363,366-ए,354, 354(क)भा.द.वि. एवं 7/8, पोक्सो एक्ट की विवेचना वैज्ञानिक ढंग से करते हुवे समयावधि में चार्जशीट न्यायालय में पेश करते हुवे न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओ को समय पर तामील करवाते हुवे मात्र 05 माह में आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास दिलवाने पर तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली बड़वानी हाल थाना ठीकरी एवं प्रकरण की विवेचक उप निरीक्षक, माया अलावा को एस पी श्री पुनीत गेहलोद द्वारा पुरस्कृत किया गया ।
विवेचक द्वारा की गई व्यवसायिक दक्षता पूर्ण विवेचना के चलते माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी जितेंद्र पिता रेव सिंह सोलंकी उम्र 18 साल निवासी ग्राम गोलगांव थाना क्षेत्र पाटी को 03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डि़त किया है ।
एसपी श्री गेहलोद ने बताया कि बड़वानी पुलिस द्वारा लगातार अपनी विवेचना के स्तर में सुधार कर उसे और अधिक वैज्ञानिक और व्यवसायिक बनाया जा रहा है जिसके चलते आगामी दिनों में गंभीर प्रकरणों में लगातार आरोपीयो को कठोर कारावास से दंडित करवाने हेतु मदद मिलेगी ।
