सीएमओ निवाली एवं सीएमओ ठीकरी के द्वारा समय सीमा पत्र का निराकरण दर्ज नही करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने वही समय सीमा बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सीएमओ पलसूद को अवैतनिक करने के निर्देश भी दिये
बड़वानी /समय सीमा में उन्ही प्रकरणों को दर्ज किया जाता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते है। परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा समय सीमा में दर्ज प्रकरणों को निराकरण नही करना उनके कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अतः सभी विभागीय अधिकारी उच्च एवं अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रों का जवाब समय सीमा में दे।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते सोमवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कही। इस दौरान कलेक्टर ने सीएमओ निवाली एवं सीएमओ ठीकरी के द्वारा समय सीमा पत्र का निराकरण दर्ज नही करने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। वही समय सीमा बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सीएमओ पलसूद को अवैतनिक करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री काजल जावला, अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनाश एवं श्रीमती विशाखा देशमुख, एसडीएम सेंधवा श्री अभिषेक सराफ, राजपुर श्री जितेन्द्र कुमार पटेल, बड़वानी श्री भूपेन्द्र रावत सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में दिये गये अन्य निर्देश
ऽ ग्राम पंचायत जलगोन एवं राखी बुजुर्ग में लोक सेवा अधिनियम में दर्ज प्रकरण में 2 दिवस का विलंब होने पर नियमानुसार पदाभिहित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाये।
ऽ कम राशन वितरण होने वाली दुकानों की जांच एसडीएम द्वारा की जाकर यह देखा जाये कि दुकाने नियमित रूप से खुल रही है या नही।
ऽ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन फर्मो के विरूद्ध ब्लेक लिस्टेड या अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की गई है, उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाये।
ऽ जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ने वालो पर कार्यवाही करते हुए उनका सामान जब्त किया जाये।
ऽ ऐसे शासकीय भवन जो कि ग्रामीणों द्वारा दान में दी गई जमीन पर बने हुए है, उन्हे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये।
