बड़वानी / एसडीएम बड़वानी श्री भूपेन्द्र रावत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी के निर्देशन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बडवानी के द्वारा उचित मूल्य दुकान वेदपुरी की जांच की गई। जाँच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान वेदपुरी के विक्रेता श्रीमती सोनम पति सचिन सुल्या एवं सहायक विक्रेता सूरज पिता देवीसिह सुल्या द्वारा उचित मूल्य दुकान वेदपुरी में राशन वितरण में गेहू 13925 किग्रा., चावल 3345 किग्रा., नमक 360 किलोग्राम एवं शक्कर 60 किलोग्राम की कालाबाजारी करने की गंभीर अनियमितता की गई है।

संबंधितो द्वारा उक्तानुसार अनियमितताओ की पुनरावत्ति की गई है, जो की म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 11 (1), 11(2), 13(2) एवं 18 का सपष्ट उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उक्त प्रकरण में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री भूरमल बामने बडवानी के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान वेदपुरी के विक्रेता श्रीमती सोनम पति सचिन सुल्या एवं सहायक विक्रेता सूरज पिता देवीसिह सुल्या के विरुद्ध थाना सिलावाद में एफआईआर 15 जनवरी को दर्ज कराई गई है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *