बड़वानी /जिले में हेलमेट की अनिवार्यता को आमजनों की दैनिक दिनचर्या में लाने हेतु अब कलेक्टरेट परिसर में बिना हेलमेट दो पहिया वाहन से आने वाले अधिकारी-कर्मचारी तथा आमजनों से 250 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। इसके लिए उन्हे प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी।

                सोमवार को आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि यातायात के नियमों के तहत एवं दुर्घटना होने पर लोगों की जान बचाने हेतु दो पहिया वाहन के संचालन के दौरान हेलमेट पहना जाना अनिवार्य है। इसके लिए मंगलवार से कलेक्टरेट परिसर में जो भी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी, मोटर सायकिल से आयेगा वह स्वयं एवं उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगायेगा। यह नियम कलेक्टरेट परिसर में दो पहिया वाहन से प्रवेश करने वाले आमजनों पर भी लागू होगा।

                इस नियम का पालन करवाने के लिए कलेक्टरेट परिसर में दो होमगार्ड को जिम्मेदारी दी गई है। जो कार्यालय संचालन अवधि में उपस्थित होकर इस नियम का उल्लंघन करने वालों को हेलमेट के बारे में बतायेंगे और उनसे निर्धारित जुर्माना राशि वसूल कर पावती देंगे।

                बैठक के दौरान कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इस नियम की जानकारी अपने कार्यालय के कर्मियों को भी देंगे। जिससे सभी इस नियम का पालन पूरी सजगता से कर सके।

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