>  राजस्व पुस्तिका के कालम तीन में दर्ज हो शासकीय परिसम्पत्तियाॅ।

> सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों का हो, नियमित निराकरण ।

> मार्ग में अवरोध बने अतिक्रमणों को हटाया जाये ।

> अवैध खनिजों के परिवहन पर तत्काल की जाये कठोर कार्यवाही  साथ ही कालोनीनाईजर

  की कालोनियों का भी करे निरीक्षण।

बड़वानी / सोंमवार की समय सीमा की बैठक ने समस्त विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कलेक्टा अमित तोमर ने कहा कि जिले में संचालित समस्त शासकीय विभाग के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय की परिसम्पत्ति जैसे कार्यालय भवन या अन्य शासकीय भवन राजस्व विभाग की पुस्तिका के कालम तीन में दर्ज हो जाये। इसकेे लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी जमीन आवंटन की अनुमति पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी को देंगे। ऐसे विभाग जिनके पास शासकीय भवन की जमीन का आवंटन पत्र नही है वे समुचित दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी को आवेदन करेंगे। जिससे संबंधित भूमि को विभाग के नाम आवंटित किया जा सके।

साथ ही कलेक्टर ने वीडियों कांफें्रसिंग के माध्यम से समस्त राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि उनके पास आने वाले आवेदनों पर वे तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए जमीन आवंटन की कार्यवाही करेंगे। जिससे जिले के समस्त शासकीय भवनो, संसाधनों की जानकारी राजस्व पुस्तिका के कालम तीन में दर्ज हो सके।

सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों का हो, नियमित निराकरण

                समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तोमर ने सभी जिला अधिकारियों को पुनः चेताया कि सीएम हेल्प लाईन में दर्ज प्रकरणों का निराकरण नियमित रूप से करते हुए उसकी जानकारी निर्धारित पोर्टल पर भी दर्ज करवाते रहे। जिससे प्रदश स्तर से सतत् होने वाली समीक्षा के दौरान उच्च अधिकारियों के सामने अद्यतन स्थिति परिलक्षित होती रहे। और जिले की रैंकिंग उच्च स्तर पर बनी रहे।

मार्ग में अवरोध बने अतिक्रमणों को हटाया जाये

                समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तोमर ने वीडियों कांफे्रंसिंग के माध्यम से समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के क्षेत्र में ऐसा अतिक्रण्मा न हे जिसके कारण मार्ग अवरूद्ध होता है या यातायात में कोई व्यवधान आता है। इसके साथ ही कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे कालोनीनाईजर के कालोनियों का भी निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि कोई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न हुआ हो। और रहवासियों को कालोनीनाईजर द्वारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर कालोनीनाईजर रहवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में आनाकानी करता है तो उसे नोटिस जारी कर धारा 133 के तहत जेल भेजने जैसी कार्यवाही भी की जाये।

अवैध खनिजों के परिवहन पर तत्काल किया जाये कठोर कार्यवाही

                समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर  अमित तोमर ने राजस्व सहित खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में रेत सहित गौण खनिजों का अवैध परिवहन न होने पाये। इसके लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाये। जिससे इस कार्य में संलग्न माफियाओं पर कठोर कार्यवाही हो सके।

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