बड़वानी /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने केे आरोप मे आरोपी जितू पिता रतन भील निवासी पानसेमल को धारा 4(क) द्युत अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि थाना पानसेमल पर पदस्थ उप निरीक्षक भुवन सिंह चैहान को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि टाकली चैराहा पर एक आदमी हार जीत का दाव लगार सट्टा अंक लिख रहा है। मुखबीर सूचना पर विश्वास करते हुए बताये हए स्थान पर पर पहुचकर देखा कि एक आदमी सटटा अंक लिखते दिखाई दिया। आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जितू पिता रतन भील होना बताया। आरोपी जीतू के कब्जे से एक डायरी एक पेन एवं 370 रूपये नगदी जप्त की गयी। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 4(क) द्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।