बड़वानी / कलेक्टर श्री अमित तोमर ने आगामी 2 दिन अर्थात 23 एवं 24 मार्च को संपूर्ण बड़वानी बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके तहत शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। सिर्फ ऐसे कार्यालय जिनकी सेवाएं अत्यावश्यक सेवा में आती है वे ही प्रारंभ रहेंगे।

      कलेक्टर श्री अमित तोमर से प्राप्त जानकारी अनुसार धारा 144 के तहत लागू इस निषेधाज्ञा के कारण:-

ऽ   जनसामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान – माल को सुरक्षित रखने हेतु दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे – दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन, स्वास्थ्य सेवाऐं आदि सेवाओं को छोड़कर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय सेवाऐं अगामी 2 दिवस अर्थात 23 एवं 24 मार्च को पूर्णतः बंद रहेगी ।

ऽ   बड़वानी जिले की समस्त बस सेवाओं, ट्रासपोर्ट, ट्रक, आयसर, पिकअप, आटो रिक्क्षा इत्यादि का संचालन भी अगामी दो दिवस बंद रहेगा ।

ऽ   राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को छोड़कर सभी कार्यालय अगामी दो दिवस पूर्णतः बंद रहेंगे ।

ऽ   शासकीय एवं निजी अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान भी अगामी दो दिवस पूर्णतः बंद रहेंगे ।

ऽ   इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

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