बड़वानी 08 जून / लाॅक डाउन में मिली छूट के पश्चात् अब धार्मिक स्थल प्रारंभ हो सकते है। किन्तु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करना एवं करवाना यह संबंधित संस्थान के पदाधिकारियों का दायित्व होगा । अतः समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलो के संचालनकर्ता यथासंभव सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों एवं रखी जाने वाली सावधानियों से संबंधित आडियों, विडियो का प्रसारण सत्त हो । जिससे आने वाले श्रद्धालू इनका पालन अनिवार्य रूप से करें।

      कलेक्टर श्री अमित तोमर ने सोमवार को कलेक्टरेट में आयोजित धर्मगुरूओं एवं समाजजनों की बैठक में उक्त बाते कही । बैठक में हिन्दु – मुस्लिम – सिख – इसाई समाज के पदाधिकारीें एवं धर्मगुरू उपस्थित थे ।

बैठक में बताई गई बाते

ऽ     कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान / पूजा स्थल बंद रहेंगे । सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर ही प्रवेश की अनुमति होगी ।

ऽ     आने वाले श्रद्धालु आपस में 6 फीट की दूरी बनाये रखे एवं चेहरे को मास्क से ढके रहे ।

ऽ     आने वाले श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर उपयोग करने की सलाह दी जाये, जिससे कोरोना वायरस प्रभावित व्यक्ति की जानकारी मिलती रहे ।

ऽ     प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिये सेनेटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो ।

ऽ     लक्षण रहित व्यक्तियों ( सर्दी, खाॅसी, बुखार आदि न होने पर ) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी ।

ऽ     जूते / चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आने की समझाईश दे । आवश्यक होने पर जूते / चप्पल  प्रत्येक व्यक्ति / परिवार के लिये निर्दिष्ट पृथक स्थान पर स्व्यं द्वारा रखे जाये ।

ऽ     परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान / स्टाॅल / कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 24 ग 7 सुनिश्चित करें ।

ऽ     सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करने के लिये कतार की लाईन में गोले की निशान बनवाये ।

ऽ     संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक – पृथक रखे ।

ऽ     बैठने की व्यवस्था इस तरह करें जिससे सोशल डिस्टेसिंग नाॅर्मस् का पालन हो ।

ऽ     मूर्ति / धार्मिक ग्रंथ आदि को स्पर्श करने की अनुमति न दे ।

ऽ     धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद / चरणामृत / छिड़काव आदि का वितरण वर्जित है।

ऽ     आरती की थाली / मूर्ति आदि पर चढ़ावा केश के रूप में न दे । डिजिटल ट्रांसफर आॅफ मनी को प्राथमिकता दे अथवा दान पेटी में दान दे ।

ऽ     धार्मिक प्रतिष्ठान में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चूनरी आदि चढ़ाने की अनुमति न दे ।

ऽ     मंदिर में घण्टी बजाने की अनुमति न दे ।

ऽ     रेलिंग का स्पर्श करने से बचने की सलाह दे ।

ऽ     अधिक भीड/ बड़ी संख्या में लोगो को एकत्रित होने की अनुमति नही है।

ऽ     कोविड- 19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य  में प्रि-रेकार्डेड भजन / गीत बजाये जाये । काॅयर / सिगिंग / गुरूवाणी गाने की अनुमति न दी जाये ।

ऽ     घर से वजू करके जाये ।

ऽ     प्रार्थना के लिये जाजम न बछाई जाये । श्रद्धालु अपनी मॅट/ कपड़ा स्वयं लाये तथा प्रार्थना के बाद वापस ले जाये ।

ऽ     परिसर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाये । टायलेट /बाथरूम एवं हाथ – पैर धोने के स्थान पर सफाई का विशेष ध्यान रखे ।

ऽ     धातु से बनी वस्तुयें जैसे – रेलिंग, नल, दरवाजे के हेण्डल आदि का बार – बार विसंक्रमण सुनिश्चित करे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *