बड़वानी 11 जून / एसडीएम बड़वानी सुश्री अंशु जावला ने ग्राम कुकरा ( राजघाट ) पर स्थित पुराने पुल के खतरे के निशान से उपर, नर्मदा नदी का पानी बहने के कारण इस पुल से आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। धारा 144 के तहत लागू इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा बंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

      अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी द्वारा जारी आदेश में उल्लंेखित किया गया है कि:-

ऽ     मानसून सत्र 2020 में कोई भी व्यक्ति पैदल, दो पहिया, 4 पहिया, यात्री बस, लोडिंग वाहन एवं अन्य साधनों से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा  ।

ऽ     कोई भी व्यक्ति, समूह नर्मदा नदी के किनारे, घाट क्षेत्रों एवं अन्य जल भराव क्षेत्रो में सेल्फी नही लेगा।

ऽ     जल भराव के दौरान पुल – पुलिया, रपटा जो पानी में जल मग्न हो गया है वहाॅ पर पानी से होकर वाहन परिचालन नही करेगा ।

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