बड़वानी 14 जुलाई /कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सम्पूर्ण जिले में दो पहिया वाहन विक्रेता एवं आटो डीलर संचालको के द्वारा दो पहिया वाहन विक्रय करते समय क्रेता को आईएसआई मार्क वाले हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। वही अन्य हेलमेट विक्रेतओ के लिये भी उच्च गुणवत्ता के आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही विक्रय करना अनिवार्य किया है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानो के तहत अभियोजन संस्थित किया जायेगा ।

     जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में दो पहिया वाहनों के दुर्घटना के समय हो रही मानव जीवन की क्षति को रोकने एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुये निर्णय अनुसार उक्त व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का उल्लंघन होने पर दोषियो पर कठौर कार्यवाही की जायेगी ।

     पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री निमिष अग्रवाल ने बताया कि उक्त व्यवस्था से सड़क दुर्घटना के समय दो पहिया सवारों को लगने वाली गंभीर चोटो एवं होने वाली मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। अतः वाहन विक्रेता एवं आटो डीलर संचालक उच्च गुणवत्ता का आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही विक्रय करें, अन्यथा जाॅच के दौरान  निम्न गुणवत्ता के हेलमेट पाये जाने पर जहाॅ उन्हें जप्त कर लिया जायेगा, वहीं दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी ।

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