बड़वानी 23 जुलाई/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा ने पारित अपने आदेश मे अवैध यूरिया रखने के आरोपी तफज्जुल खान पिता अहमद खान उम्र 42 वर्षा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 3,7, में जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की है।

                मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 7 जुलाई 2020 की है जब  श्री रामलाल सांवले कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक ने पलसूद में निरीक्षण के दौरान टोल टेक्स से पूर्व संेधवा रोड में स्थित एक गोदामनुमा परिसर में उर्वरक अवैध भंडारण का संदेह होने पर उक्त स्थान का मौके पर अवलोकन किया था। उस समय यहाॅ पर खडे चार पहिया ट्रक वाहन क्रमांक एम.पी 06.एच.सी 1569 तीरपाल से ढका था, जिसमें लगभग 300 बैग (45 कि.गा्र प्रति बेग) नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड विजयपुर गुना द्वारा उत्पादित किसान ब्राण्ड यूरिया भरा हुआ था। मौके पर उपस्थित मनोज पिता जगदीश राठौर निवासी पलसुद ने अपना स्वयं का गोदाम होना बताया। उर्वरक भण्डारण एवं विक्रय का लाइसेंस पूछने पर नही होना बताया। आरोपी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 3, 7 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसके आधार पर पुलिस ने अन्वेषण पश्चात उक्त आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया था ।

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