खेतिया / पुलिस थाना परिसर खेतिया पर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई बैठक में SDOP पदमसिंग बघेल ने केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार व कलेक्टर बड़वानी के प्रशासन के दिशा निर्देशों के संबंध में उपस्थित नागरिकों से चर्चा की गई ।शासन के आदेश अनुसार आगामी त्यौहारों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की ऊंचाई पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है, पांडाल का आकार अधिकतम 30×45 नियत किया गया है। प्रतिमा स्थापना स्थल पर भीड़ नहीं हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। मूर्ति विसर्जन, मूर्ति स्थापना के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी साथ ही गरबा आयोजन नहीं हो सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

रावण दहन का कार्यक्रम खुले मैदान में शासन के दिशा निर्देश अनुरूप ही किया जा सकेगा। सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी, वही समस्त दुकाने रात्रि 8:00 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी केमिस्ट भोजनालय राशन व खानपान की दुकानें खुली रह सकेगी ।बड़वानी जिले में धारा 144 लागू है ।बैठक में उपस्थित मुख्य नगरपालिका अधिकारी ईश्वर महाले ने बताया कि रावण दहन परंपरागत रूप से कृषि उपज मंडी समिति के मैदान पर ही होगा जहां शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा इस संबंध में आवश्यक मुनादी कराकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा ।पुलिस थाना परिसर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में एमपीईबी के AE दीपेंद्र माली, स्वास्थ्य विभाग से डॉ अमन मोदी ,थाना प्रभारी एसएस निगवाल शहर के गणमान्य नागरिक ,विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि व पत्रकार गण उपस्थित थे
