बड़वानी / फरियादी प्रविण पिता लखपति खलाने उम्र 33 वर्ष नि. दौंदवाड़ा थाना पानसेमल अन्य लोगो द्वारा साहारा इण्डिया परिवार ग्रुप कम्पनी द्वारा जमा करताओं के साथ धौखाधड़ी करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यलय बड़वानी में शिकायत आवेदन दिया गया था। बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल द्वारा शिकायत आवेदन का अवलोकन कर शिकायत की जांच अति. पुलिस अधिक्षक से कराई गई। शिकायत जांच के दौरान आवेदक प्रविण पिता लखपति खलाने उम्र 33 वर्ष नि. दौंदवाड़ा थाना पानसेमल कस्बा बड़वानी, फ्रेजायजी आनरो तथा खाता धारको टिकिमसिंग पिता रामसिंग चौहान नि. गंगानगर खरगोन, आदिल खान पिता मेहराव खान नि. पलसुद, सरफाराजउद्दीन मंसुरी पिता रुसा बख्स मंसुरी नि. सिलावद, भावराम पिता काशीराम चौधरी नि. सेंधवा, अरुण पिता देवराम सोनवाने नि. सेंधवा व अन्य के कथन लेख किये गये। शिकायत आवेदन जांच पर से सहारा इण्डिया परिवार कम्पनी के प्रेसीडेंट 1.सपना राय नि. लखनऊ सहारा परिवार की प्रेसीडेंट, 2.जायब्रोतो राय नि. लखनऊ सहारा इण्डिया परिवार डायरेक्टर, 3. सुब्रतराय सहारा निे. लखनऊ सहारा इण्डिया परिवार चेयरमेंन, 4.ओमप्रकाश श्रीवास्तव लखनऊ सहारा इण्डिया परिवार प्रबंधक, 5.वी.के श्रीवास्तव वाराणसी सहारा इण्डिया परिवार टेरेटरी हेड, 6.अनिल तिवारी भोपाल जोनल मेनेजर सहारा इण्डिया परिवार 7.देवेन्द्र सक्सेना इंदौर असिस्टेंट एरिया मेनेजर, 8. अमानुल्लाह अंसारी खण्डवा रीजन अधिकारी, 9.एस. के सिंग खण्डवा रीजन मेनेजर, 10.प्रमोद कुमार प्रसाद बुरहानपुर सेक्टर मेनेजर द्वारा 458 ग्राहकों की डीपाजीट योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशी कस्बा बड़वानी से 41108929/रुपये परिपक्ता (मेजुरुटी) पूर्ण होने के उपरांत भी वापस नही की गई तथा जमा करताओं के साथ धोखाधड़ी कर जमा राशी का गबन किया है। सहारा इण्डिया परिवार कम्पनी के उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि एवं 6 म.प्र. निक्षेपकों के हितो के संरक्षण अधी. का अपराध घटित करना. पाया जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़वानी पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
