बड़वानी एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर के द्वारा तीन कालोनाइजर पर एफआईआर कराने दिये गये आदेश पर बड़वानी थाने में उक्त तीनो कालोनाइजरो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

     एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कार्यवाही अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले दिलीप समीरमल जैन निवासी निसरपुर तथा बाबु पिता भगा सिर्वी एवं शंकर पिता लालूजी चैधरी के विरूद्ध की गई है।

     केस नम्बर – 1

     कस्बा बड़वानी में खातेदार शंकर पिता चैना एवं मोहन पिता चैना के नाम से कृषि भूमि दर्ज है। जिसे दिलीप जैन ने मुख्त्यारनामा पंजीबद्ध करवाकर अवैध अभिनंदन नगर के नाम से कालोनी काटकर 50 रो-हाउस बनाकर विक्रय किये गये। इस हेतु नगर एवं निवेश से कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई और न ही कालोनी में कोई मुलभूत सुविधा की गई । साथ ही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) की अनुमति भी नही ली गई ।

     इस पर एसडीएम द्वारा संबंधित पक्षकारों को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । जिस पर दिलीप जैन ने उपस्थित होकर बताया कि मूल खातेदार शंकर एवं चैनाजी द्वारा अभिनंदन नगर कालोनी का आम मुख्त्यार उन्हें नियुक्त किया गया है। भूमि पर मकान निर्माण करके विक्रय किया गया है, किन्तु कालोनी की अनुमतियों के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

     इस पर राजस्व टीम द्वारा कराई गई जाॅच के दौरान मूल खातेदार शंकर एवं मोहन चैना ने बताया कि बड़वानी में कुंदन नगर के पास उनकी कृषि जमीन स्थित है। जिसमें से 1.14 एकड़ जमीन उन्होने सन 2011 में 78.75 लाख में दिलीप जैन को विक्रय करने का सौदा किया था । इस पर से संबंधित द्वारा 6 माह में थोड़ी-थोड़ी राशि नगद दी गई एवं पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने का कहकर उनसे आम मुख्त्यार नियुक्ति संबंधित कागज पर हस्ताक्षर करवाये गये थे ।

     अनुविभागीय अधिकारी से नोटिस मिलने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन पर छोटे-छोटे भू-खण्ड एवं मकान बनाकर विक्रय किये गये है। जिससे उनका कोई संबंध नहीं है। अतः इसके लिये दिलीप जैन ही जिम्मेदार है। क्योंकि वे मात्र दूसरी तक पढे होने से उक्त कार्यवाही को नहीं समझ पाये थे ।

     इस पर से एसडीएम ने दिलीप जैन के विरूद्ध अवैध कालोनी का निर्माण कर अवैध तरीके से विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिये है।

     केस नम्बर – 2

     एसडीएम द्वारा सेगाव स्थित गोकूल नगर कालोनी की जाॅच कराने पर पाया कि खातेदार बाबु पिता भगा सिर्वी के नाम से 0.405 हैक्टर आवासीय प्रायोजन एवं 0.133 हेक्टर कृषि भूमि दर्ज है। जिस पर गोकूल नगर निर्मित की गई है। कालोनी वासियों द्वारा जाॅच के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा प्लाट का सौदा एवं विक्रय मूल्य का भुगतान शंकर पिता लालूजी चैधरी को कर मूल भूमि स्वामि बाबु पिता भगा से प्लाट का रजिस्टर्ड विक्रय पंजीयन करवाकर प्लाट का कब्जा लिया गया है। किन्तु कालोनी में कोई मुलभूत सुविधा नही है और न ही भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) की अनुमति प्राप्त है।

     इस पर एसडीएम द्वारा संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । जिस पर से संबंधितो ने उपस्थित होकर बताया कि उनके द्वारा 1 एकड़ कृषि भूमि जगदीश पंवार निवासी मेणीमाता एवं जगसिंह पिता रजान निवासी सुस्तीखेड़ा को विक्रय करने एवं क्रेता के कहने पर उनके परिजनो एवं मित्रो को अलग-अलग विक्रय पत्र से बिक्री की गई ।

     इस पर से एसडीएम ने बाबु पिता भगा सिर्वी एवं शंकर पिता लालूजी चैधरी को अवैध कालोनी बनाने, नियम विरूद्ध प्लाटो का विक्रय करने पर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये है।

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