प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा ने पारित अपने फैसले मे दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपीगण सरपिया उर्फ सौरभ पिता रामलाल बारेला निवासी थाना वरला एवं सुरेश पिता दलापसिंह भिलाला निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण को धारा 376 भादवि में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 भादवि में 5-5 वर्ष सश्रम करावास, धारा 344, 506(बी) भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम करावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोक्त्री की आरोपी सुरेश से जान पहचान थी, आरोपी सुरेश अभियोक्त्री के साथ विवाह करने का बोलता था। आरोपी सुरेश ने अपने साथी आरोपी सरपिया के साथ मिलकर षडयंत्र रचते हुए अभियोक्त्री को फोन लगाकर बुलाया था। आरोपी सरपिया अभियोक्त्री से मिला और बोला कि सुरेश ने मुझे, तुझे लेने के लिए भेजा है, आरोपी सरपिया अभियोक्त्री को धमकाते हुए और सुरेश से मिलाने का बोलते हुए अपने साथ गुजरात ले गया । जहां पर आरोपी सरपिया ने बलपूर्वक कई बार अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया जिसमें आरोपी सुरेश ने भी आरोपी सरपिया का सहयोग किया। बाद में सरपिया ने अभियोक्त्री को जान से मारने और बदनाम कर देने की धमकी देकर घर नहीं जाने दिया। अभियोक्त्री के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना वरला पर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने अभियोक्त्री को आरोपी सरपिया के पास से बरामद किया था तब अभियोक्त्री ने सारा घटनाक्रम पुलिस और अपने परिजनों को बताया। पुलिस ने आरोपीगण के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और षडयंत्र का मामला दर्ज किया था। आरोपीगण द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2018 को अभियोक्त्री को धोखे से ले जाया गया था। जबकि अभियोक्त्री नाबालिक थी। आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी का कृत्य धारा 376, 506 भादवि का अपराध कायम कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया।

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