बड़वानी / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समस्त राजस्व एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश का पालन हर-हाल में सुनिश्चित करवाये। साथ ही कलेक्टर ने आमजनों से भी आव्हान किया कि वे प्रतिबंधित पटाखों का क्रय एवं उपयोग न करें।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियाॅ रहेगी इस प्रकार
ऽ पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम शाल्ट का उपयोग किया गया हो।
ऽ लड़ी ( जुड़े ) हुये पटाखो का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ ऐसे पटाखे जिनकी त्रीवता 125 डेसीबल से अधिक हो, उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में एन्टीमोनी, लिथियम, मर्करी, आरसेनिक, लैड सहित अन्य प्रतिबंधित पदार्थो का उपयोग किया गया हो, वे प्रतिबंधित रहेंगे ।
ऽ पटाखो का ई-कामर्स कम्पनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाइन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर की दूरी तक कोई भी पटाखा चलाया नहीं जा सकेगा ।
ऽ रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा ।
राजस्व अधिकारियों को निर्देश
समस्त एसडीएम पटाखा निर्माताओं, भण्डारणकर्ताओ एवं लायसेंसी विक्रयकर्ताओं से उक्त प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय नहीं करने का सहमति पत्र प्राप्त करेंगे। संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखो की स्थिति में तत्काल सेम्पल लेकर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की प्रयोगशाला में भेजेंगे। जहाॅ से रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करेगें। किन्तु ऐसे पटाखे जिन पर प्रतिबंध नहीं है, उनका उपयोग भी रात्रि 8 बजे के पूर्व एवं रात्रि 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा ।
