राजपुर / पुलिस अधीक्षक जिला बडवानी श्री दीपक शुक्ला ने सभी थाना प्रभारियो को अवैध गतिविधियो के विरूद कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जो राजपूर टीआई राजेश यादव ने एसपी के निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी.प्रजापति व एसडीओपी राजपुर पदम् सिंह बघेल के मार्गदर्शन में अवैध पशु परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु टीम गठीत कर टीम मे सउनि कमल मीणा ,आर. 625 पंकज व आर.203 गुणीराम को मुखबिर से सुचना प्राप्त होने पर मुखबीर की सुचना पर टीम को रवाना किया गया की एक कथ्थाई कलर के अशोक लिलेंड इकोमेट मिनी ट्रक क्रमांक एमएच 18 बीजी 6515 मे अवैध रुप से पशु भरकर जुलवानिया, राजपुर होते हुये महाराष्ट्र तरफ जाने वाली है हाथी गेट के सामने वाहन चेकिंग करना प्रारम्भ किया थोड़ी देर बाद कथ्थाई कलर का अशोक लिलेंड इकोमेट मिनी ट्रक क्रमांक एमएच 18 बीजी 6515 जुलवानिया तरफ से आता दिखा जिसे रोककर चैक करते उसमे ड्रायवर व एक अन्य व्यक्ति बैठा था ड्रायवर का नाम पुछते उसने अपना नाम आजाद पिता आबिद खाँन उम्र 39 साल निवासी खड़कवानी मस्जिद के पास थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन व दुसरे व्यक्ति का नाम पुछते अपना नाम शाहरूख पिता काले खाँ जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवामी खुड़कवानी थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन का होना बताया। वाहन की रस्सी तिरपाल हटाकर वाहन

के अंदर देखते उसमे क्रुरतापूर्वक टुस-ठूस कर रस्सीयों से बधे हुये 30 नग पाडे पाये गये ड्रायवर से पाडो के परिवहन व परमिट के संबंध मे पुछते नहीं होना बताया व पाडो को भोपाल से खरीदकर मालेगांव महाराष्ट्र वध हेतु
बैचने ले जाना बताया तथा वाहन को चैक करते ड्रायवर की सीट के नीचे एक लोहे का फालिया मिला जिसके संबंध में ड्रायवर से पुछते बताया कि रास्ते में कोई रोके तो उनको चमकाने के लिये मैने अपनी सीट के नीचे रखा व लायसेंस का पुछते नही होना
बताया उक्त आरोपीयान का कृत्य 11(घ) पशु क्रूरता अधी. म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. की धारा 6(क),6(ख)(1) व 25 वी आर्म एक्ट का दंडनीय पाया जाने से आरोपी ड्रायवर से ट्रक क्रमांक एमएच 18 बीजी 6515 मय कागजात के किमती 10 लाख, 30 नग पाडे काले रंग के प्रत्येक पाड़ा 5000 रूपये कुल किमती 150000 रूपये व 30 नग रस्सी के टुकडे तथा एक लोहे का फालिया किमती 300 रूपये कुल मशरूका किमती 1155300 रूपये के मौके पर जप्त किये बाद
जन वाहन मय 30 पाडे व एक लोहे के फालिया के वापस थाना आया। अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
विशेष भुमिका-निरी.राजेश यादव,का.वा.सउनि कमल मीणा,सउनि झबरसिहं गोयल,आर.625 पंकज निर्मल
आर.203 गुणीराम,आर.422 रितेश राठौड
अपराध क्रमांक 444/2021
धारा -11(घ)पशु क्रूरता अधि.पंव 6(क),6(ख)(1)
म.प्र.कृषक पशु परिक्षण अधि.ब 25(2)आर्म एक्ट
आरोपियो के नाम व पताः- (1) आजाद पिता आबिद खान उग्र 39 साल निवासी खड़कवानी मस्जिद के पास थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन
(2)शाहरूख पिता काले खाँ जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी खड़कवानी थाना बलकवाड़ा
जिला खरगोन
