बड़वानी / दिनांक 22.12.2021 को फरियादी ने थाना हाजीर आकर रिपोर्ट किया की मैं ग्राम बांदरकच्छ रहता हुँ तथा मजदुरी का काम करता हूं। दिनांक 19.12.2021 को रात करीब 11.00 बजे मैं खाना खाकर परिवार सहित सो गया था फिर सुबह 5.00 बजे उठकर देखा तो मेरी नाबालिक लड़की घर पर नही थी फिर मेंने मेरी नाबालिक लड़की की आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करते कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुये बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला व्दारा अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतारासी कर आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु थाना राजपुर टी.आई. श्री राजेश यादव को निर्देश दिये गये जिस पर थाना राजपुर के थाना प्रभारी टी.आई.श्री राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एंव अति.पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति, एस.डी.ओ.पी श्री पदमसिंह बघेल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर टीम को अपहता एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतारासी के निर्देश दिये गये जो राजपुर पुलिस टीम व्दारा लगातार नाबालिक अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पतारासी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनिकी माध्यम से पतारासी करते टीम को मुखबिर द्वारा सुचना मिली की एक व्यक्ति एक नाबालिक लड़की को लेकर बिजासन(सेंधवा) में घुम रहा है और वह लड़की को महाराष्ट्र तरफ ले जाने

वाला है की सुचना पर राजपुर पुलिस टीम तत्काल बिजासन सेंधवा पहुंची और बिजासन चौकी की पुलिस की मदद से अपह्रता की तलाश करते एक व्यक्ति बिजासन मंदिर के पास उक्त प्रकरण की नाबालिक लड़की को मोटर सायकल पर बिठाते हुये दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जिसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम रवि पिता बद्री हरिजन उम 30 वर्ष नि. ग्राम फत्यापुर थाना अंजड़ का

होना बताया। बाद आरोपी व अपहृता को थाने लेकर आये अपह्रता से पुछताछ में बताया की आरोपी रवि हरिजन घटना दिनांक को उसके घर के पास से उसको शादी का झांसा देकर बुरी नियत से जबरजस्ती मोटर सायकल पर बिठाकर ले आया था और बिजासन मंदिर में दो रोज तक रुके उसके साथ कोई गलत काम नही किया और आज महाराष्ट्र तरफ लेकर जाने वाला था। बाद आरोपी रवि के कब्जे से होण्डा कम्पनी की मोटर सायकल किमती 60,000 रुपये की जप्त कर अपह्रता के कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 366(क), 354(क) भादवि एवं 7/8

पास्को एक्ट की बड़ाई गई। आरोपी रवि को न्यायालय पैश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया

विशेष भूमिकाः- निरी. राजेश यादव, उनि रेखा वास्के, सउनि श्यामलाल यादव, भोलेश्याम मिश्रा, सउनि संजय शर्मा(बिजासन), कार्य.प्रआर. योगेश पाटील,आरक्षक गुणीराम, गेंदालाल, म.आर. अंजली

थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ राजपुर पुलिस की कार्यवाही

जारी रहेगी।

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