बड़वानी / पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति, एवं डी.एस.पी. अजाक श्री कुंदन मंडलोई अनुभाग ठीकरी, अंजड द्वारा पशुओं को अवैध रूप से वाहनों में ठुस ठुस कर  ले जाने वालो के खिलाफ कार्यवाही हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा था। दिनांक 15.04.2022 को थाना ठीकरी पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मिनी ट्रक महिंद्रा इकोमेट क्रं. MH18BG8171 जोकि एबी रोड धामनोद तरफ से आ रही है उक्त वाहन में क्रूरता पूर्वक ठुस ठुस कर भैंसों को महाराष्ट्र मालेगांव तरफ वध वास्ते ले जा रहे हैं। मिनी ट्रक वाहन को घोलान्या फाटे के पास रोककर चेक किया तो उक्त वाहन में 18 भैसे अवैध रूप से ठुस ठुस कर निर्दयतापूर्वक भरी हुई थी। वाहन चालक शाहरुख पिता कायम खान उम्र 28 साल निवासी बालसमुद को 18 भैसो कीमती 270000/-रुपये को लाने व ले जाने व परिवहन संबंधित अनुज्ञप्ति व लाइसेंस का पूछते नहीं होना बताया। अतः वाहन चालक शाहरुख पिता कायम खान  का कृत्य धारा 11घ पशु क्रूरता के प्रति निवारक अधिनियम, 6(क), 6(ख) (1) कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से वाहन क्रमांक MH18BG8171व 18 भैसो को जब्त कर थाना ठीकरी पर अपराध क्रं.140/22 धारा- 11घ पशु क्रूरता के प्रति निवारक अधिनियम, 6(क), 6(ख) (1) कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ठीकरी निरीक्षक अजय राजौरिया कार्य सउनिआनंद तिवारी , प्र.आर. चा.अनार सिंह सिसोदिया आर. अश्विन पाटीदार, आर प्रकाश पाटीदार  का विशेष योगदान रहा।

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