बड़वानी / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री आनंद कुमार तिवारी साहब के निर्देशन मे सचिव श्री अमित सिंह सिसोदिया द्वारा कन्या शिक्षा परिसर में बालिकाओं के बीच विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीप मुजाल्दा एवं पैरा लीगल वालंटियर श्रीमती अनीता चोयल द्वारा भी विचार व्यक्त किये गए.बालिकाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य करने की प्रणाली, निशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतीकर योजना , लिंग भेद , समाज मैं महिलाओ की भूमिका और महत्त्व, शिक्षा और शिक्षा के अधिकार एवं उसके महत्त्व, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ जानकारी दी गयी.
पॉस्को एक्ट से भी अवगत कराया गया.

चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 ,विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15 100 ,डायल 100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गई।
श्रीमती चोयल द्वारा बालिकाओं को गुड टच बैड टच की महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी.
बाल विवाह कानूनन अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका, 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह होने पर कानूनी कार्रवाई से अवगत कराया गया । इस अवसर पर कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य तथा समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में बालिकाएं उपस्थित रही । संस्था के श्री सुधीर शुक्ला सर के द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।
