बड़वानी / कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सुनिधि इंटरप्राईजेस बरूफाटक के व्यापारी  नितेश अग्रवाल के गोदाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 43695 किलोग्राम चावल मिलने पर एफआईआर कराने के निर्देश दिये है।

                एसडीएम राजपुर श्री वीरसिंह चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार 06 दिसम्बर को नायब तहसीलदार श्री सुभाष अलावे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री भूरमल बामने द्वारा आकस्मिक रूप से ग्राम बरूफाटक में सुनिधि इंटरप्राईजेस निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में प्लास्टिक की लगभग 780 बोरियों में 43695 किलोग्राम चावल भरा पाया गया। जिसकी कीमत 13 लाख 10 हजार 850 रुपये है। चावल की खरीदी के संबंध में फर्म मालिक श्री नितेश अग्रवाल से बिल मांगे जाने पर उनके द्वारा बिल प्रस्तुत नही किये गये। मालिक श्री नितेश अग्रवाल द्वारा पूछताछ के दौरान यह बताया गया कि उक्त चावल की खरीदी उन्होने छोटे-छोटे व्यापारियों एवं राशनकार्डधारियों उपभोक्ताओं से 12-13 रुपये किलोग्राम से खरीदे है। चावल का सैम्पल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले चावल का पाया गया। जांच दल ने गोदाम से 43695 किलोग्राम चावल जप्त करने हुए उसे वेयर हाउस शाखा प्रबधंक अंजड़ श्री राजेन्द्र वर्मा के सुपुर्द किया। उन्होने बताया कि व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 13(2) एवं 18 को उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

                उन्होने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ठीकरी श्री भूरमल बामने द्वारा 07 दिसम्बर को ठीकरी थाने पर व्यापारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

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