बडवानी  / जिले में बाहरी व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु जिला दण्डाधिकारी बड़वानी के आदेश क्रमांक/अनु.लि./ 2022/2643 बड़वानी दिनांक 01.04.2022 के आदेशानुसार  जिले मे सभी मकान मालिको को किरायेदारो की सूचना संबधित थाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है । इसी परिपेक्ष में थाना बडवानी के गुमइंसान क्रमांक 59/23 के गुमशुदा गौतम की तलाश करते पुलिस टीम को पता चला की गौतम ने सुखविलास कालोनी बडवानी में अभिषेक पिता जगदीश कुमरावत के मकान में कमरा किराये से लिया था । पुलिस टीम ने गुमशुदा का पता लगाने के लिये मकान मालिक अभिषेक पिता जगदीश निवासी सुखविलास कालोनी बडवानी से गुमशुदा गौतम के बारे पुछताछ की जिसमें पता चला की मकान मालिक अभिषेक ने किरायेदारों की सुचना थाने पर नही दिया है जो श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय बडवानी के उक्त आदेश का उल्लंघन करना पाया गया, आदेश का पालन नही करने पर मकान मालिक अभिषेक के विरुध्द अपराध क्रमांक 267/2023 धारा 188 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया है ।

जिन भी मकान मालिकों द्वारा अपने किरायेदारों की जानकारी पुलिस को नहीं दी जाएगी उनके विरुद्ध थाना बड़वानी की कार्यवाही सतत जारी रहेगी। पुलिस थाना बड़वानी द्वारा किरायेदारों की चेकिंग का एक अभियान चलाया जा कर सतत कार्रवाई की जाएगी ।

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