बड़वानी /अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी बड़वानी श्रीमती रेखा राठौर ने मिथ्याछाप पैक्ड रक्षादीप कोहिनूर स्ट्रांग गरम मसाला एवं फोरच्यून कच्ची घानी सरसो तेल का विक्रय करने वाले बड़वानी के 2 व्यापारी एवं 1 डिस्ट्रीब्यूटर तथा 2 निर्माता कंपनी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर जुर्माना अधिरोपित किया है।
अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज अंचल द्वारा बड़वानी की फर्म पवन कुमार राठौड़ के खाद्य कारोबार कर्ता श्री राधेश्याम पिता जगन्नाथ राठौड़ की दुकाने से तथा नवदुर्गा टेªडर्स के प्रोप्रायटर श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता की दुकान से रक्षादीप कोहिनूर स्ट्रांग गरम मसाला एवं फोरच्यून कच्ची घानी सरसो तेल का नमूना लेकर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने का गरम मसाला एवं सरसो तेल मिथ्याछाप पाया गया। इस पर अपन कलेक्टर ने फर्म पवन कुमार राठौड़ के खाद्य कारोबार कर्ता श्री राधेश्याम पिता जगन्नाथ राठौड़ पर 5 हजार रुपये का जुर्माना, नवदुर्गा टेªडर्स के प्रोप्रायटर श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता पर 15 हजार रुपये का जुर्माना, इण्डिया टेªडिंग कंपनी बड़वानी के डिस्ट्रब्यूटर पर 25 हजार रुपये का, गरम मसाला के निर्माता दीपक सेल्स कार्पोरेशन इन्दौर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना तथा सरसो के तेल की निर्माता कंपनी एकपी इडिबल आइल एवं फूड प्रायवेट लिमिटेड अहमदाबाद पर 1 लाख रुपये का जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर अधिरोपित किया गया है।
