बड़वानी/संबल योजना के हितग्राहियांे के सत्यापन की सूची को नगर निकायों के सीएमओं एवं जनपदों के सीईओ तत्काल आनलाईन करवाये। दो दिनों में यह कार्य पूर्ण नही करवाने वाले सीएमओं एवं सीईओं पर कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
कलेक्टर श्री अमित तोमर ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान वीडियों कांफे्रंसिंग के माध्यम से उक्त निर्देश समस्त जनपदों के सीईओं एवं नगर निकायों के सीएमओं को दिये। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सर्वे के साथ-साथ पात्र अपात्र की सूची भी आनालाईन दर्ज करवाई जाये। जिससे प्रदेश स्तर से होने वाली समीक्षा के दौरान जिले की सही स्थिति ज्ञात रहे।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएमआंे एवं सीईओं को पुनः चेताया कि संबल योजना का चल रहा सत्यापन का कार्य पूरी सजगता एवं पारदर्शिता से किया जाये। किसी भी स्थिति में पात्रजनों के नाम हटने न पाये एवं अपात्र लोगों के नाम सूची से हट जाये, यह सुनिश्चित किया जाये। जिससे स्टेट लेवल से आने वाले दल को सैम्पल सर्वे के दौरान कही कोई त्रुटि न मिलने पाये। बैठक के दौरान कलेक्टर ने संबंधित पदाधिकारियों को पुनः चेताया कि यदि सैम्पल सर्वे के दौरान की पर सर्वे में कोई गलती या त्रुटि पाई जायेगी तो इसके लिए संबंधित सीएमओं या सीईओं भी दोषी माने जायेंगे। इसलिए उक्त पदाधिकारी अपने स्तर से भी सर्वे का परीक्षण मूल्यांकन, स्थल सत्यापन करवाते रहे। जिससे सही-सही सर्वे की जानकारी ही दर्ज होने पाये।
सहायक पंजीयक को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश,
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज के विक्रय हेतु चल रहे पंजीयन के कार्य में वांछित परिणाम नही आने पर सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश, जिला पंचायत सीईओ को दिये। साथ ही सहकारिता, कृषि विभाग के पदाधिकारी को पुनः चेताया कि उपार्जन के कार्य में वांछित पंजीयन प्राप्त हो, इसके लिए वे अपने मताहत मैदानी अमले को ओर सक्रिय करे। जिससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलने में कोई परेशानी न आने पाये।
मिथ्याछाप व मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों पर हो कठोर कार्यवाही
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अमित तोमर ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जिले में मिथ्याछाप व मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों के विरूद्ध प्रारंभ अभियान को सतत् जारी रखेंगे। किसी भी स्थिति में मिलावटी या मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय न होने पाये यह सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को भी निर्देशित किया कि मिथ्याछाप या मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों पर दर्ज प्रकरण में अधिकतम जुर्माना लगाने। आवश्यक होने पर दोषियों पर रासुका जैसी भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

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