बड़वानी/ पुलिस अधीक्षक श्री निमिष अग्रवाल व्दारा अवैध शराब, जुआ सट्टा एंव
एक्सपायरी डेट वाले खाध्य पदार्थ बेचने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी
टी.आई. श्री राजेश यादव को निर्देश दिये गये जिस पर बड़वानी टी.आई. श्री राजेश यादव ने
पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एंव अति. पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति, एसडीओपी
सुश्री रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में टी.आई.राजेश यादव ने उनि राजीवसिंह औशाल
मुकेश मण्डलोई आर.सुरेन्द्र चौहान की टीम गठित कर थाना क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ.
एक्सपायरी डेट वाले खाध्य पदार्थ बेचने वालो पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जो उक्त टीम
द्वारा लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर कस्बा व देहात क्षेत्र मे पतारसी करते टीम को
विश्वनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति कचहरी रोड बडवानी में एक्सपायरी डेट
वाले खाघ्य पदार्थ बेच रहा है तभी टीम व्दारा तत्परता दिखाते हुए कचहरी रोड बडवानी मुखबिर
के बताये अनुसार पहूंचे जंहा रात्रि करीबन 8.00 बजे कमल बुक स्टाल के दुकान की शटर बार
बार खोलकर एक व्यक्ति अन्दर से ग्राहको को सामान देते हुए मिला जिसे टीम व्दारा पकडा
गया और उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम ध्रुव पिता कमल कुमावत उम 30 साल
निवासी कचहरी रोड बडवानी का होना बताया तथा उसकी दुकान के अन्दर जाकर सामान चेक
किया दुकान मे 06 नग एक्सपायरी डेट वाले आईसक्रीम के पैकेट मिले तथा टीम ने ध्रुव
कुमावत से रात्रि 8.00 बजे दुकान खोलकर सामान बेचने का उचित कारण पुछते कोई
संतोषजनक जवाब नही दिया जो कलेक्टर महोदय व्दारा लागु कोरोना कर्फ्यू का उल्लघंन करना
भी पाया गया |बाद टीम व्दारा एक्सपायरी डेट वाले आईसक्रीम पैकेट व आरोपी ध्रुव को लेकर
थाने आये तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 273-ए 188 भादवि तथा अपदा प्रबंधन अधिनियम के
तहत प्रकरण कायम किया गया है । ज्ञात हो कि अभी मध्य प्रदेश शासन ने 9 मार्च 2021 को दंड विधि संशोधन अधिनियम पारित किया है जिसमें धारा 273 A का समावेश कर यह प्रावधान किया गया है की एक्सपायरी डेट की खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वाले को 5 साल की सजा एवं ₹100000 तक का जुर्माना हो सकता है
थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि एक्सपायरी डेट वाले खाध्य पदार्थ
बेचने वालो के खिलाफ बडवानी पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
