बड़वानी/ राज्य शासन की नई गाइडलाइन के बाद अब शहर में भी दुकानें सुबह 9 बजे  से रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। प्रदेश शासन के आदेश के बाद बुधवार को सम्पन्न जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्धारित नियम पारित किऐ है जो इस प्रकार है।

    सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे

    स्कूल, कालेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, आनलाइन क्लासेंस चल सकेगी

    सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना बंधनकारी होगा।

    समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे

    समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शापिंग माॅल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे तथापि सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे

    समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाॅ सतत चल सकेगी

    जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुये खुल सकेंगे

    समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनो में दर्शक शामिल नही हो सकेंगे

    समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे समस्त होटल एवं लाॅज  पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे

    विवाह आयोजनो में दोनो पक्षो के मिलाकर अधिकतम 50 लोगो की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी इस आयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियो के नाम की सूची, आयोजन से पूर्व प्रदान करना आवश्यक होगा

    अधिकतम 10 लोगो के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी

    रूल आॅफ सिक्सअनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा

    अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा

    जिन ग्रामो में कोविड-19  के एक्टिव केसेस 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामो में तथा नगरीय क्षेत्रो के माईक्रो कंटेटमेंट झोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार ही गतिविधियाॅ संचालित हो सकेगी

    जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रो में प्रत्येक रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा

    जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रो में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा

    सार्वजनिक स्थानो पर निकलने के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने के नियम का पालन अनिवार्य होगा इन निर्देशो का उल्लंघन करने वालो पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

    उक्त दिशानिर्देश 30 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।

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