बड़वानी /कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा द्वारा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस संबंध में जून माह में अधिसूचना जारी कर छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत में 15 अगस्त तक की अविध में समस्त नदियों, जलाशयों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद भी मत्स्याखेट करने वाले उत्तरप्रदेश के 10 व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा (5) के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। 

                सहायक संचालक मत्स्योद्योग सुश्री सपना मण्डलोई से प्राप्त जानकारी अनुसार 07 अगस्त को मछुआ समिति के सदस्यो द्वारा मत्स्य विभाग को दूरभाष पर सूचना दी गई कि पिछोड़ी, बिजासन, राजघाट पर नर्मदा नदी में उत्तरप्रदेश से आये कुछ लोगों द्वारा मत्स्याखेट किया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम पिछोड़ी के नर्मदा तट से उत्तर प्रदेश के 03 व्यक्तियों के पास से 06 नाव, 14 नग लकड़ी के चप्पू, जाल 45 नग, फर्शा 03 नग, गली दावन 14 नग, करवत 01 नग, भाले 02 नग जप्त किये गये। उक्त सभी मत्स्य संसाधनों का मूल्य लगभग 15 लाख रुपये है। उन्होने बताया कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रतिबंध के बावजूद मत्स्याखेट में लिप्त लोगों के विरूद्ध थाना बड़वानी में एफआईआर दर्ज करवाई है।

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