बड़वानी /अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दायर प्रकरणों में जिले के 6 दुकानों के दुकानदारों एवं इन्दौर के 2 निर्माताओं पर 2 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

                मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार अंचल से प्राप्त जानकारी अनुसार मिथ्याछाप मावा पेड़ा का निर्माण एवं विक्रय करने पर पानसेमल की मनमोहन स्वीट्स पर 20 हजार रुपये का, खुले सोयाबीन तेल का विक्रय करने पर पानसेमल के ऐश्वर्या ट्रेडर्स पर 20 हजार रुपये का, अवमानक स्तर के मावा का निर्माण एवं विक्रय करने पर बड़वानी की भारत डेयरी उद्योग पर 50 हजार रुपये का, अवमानक स्तर के मावा का निर्माण एवं विक्रय करने पर सेंधवा की राठी एग्रो एण्ड डेयरी पर 30 हजार रुपये का, मिथ्याछाप स्तर के कैण्डी का विक्रय करने पर खेतिया के लक्ष्मी स्वीट्स पर 20 हजार रुपये का, खुले कपास्या तेल का विक्रय करने पर निवाली के श्री राजराजेश्वर ट्रेडर्स पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही मिथ्याछाप स्तर की कैण्डी का विनिर्माण एवं विक्रय करने पर इन्दौर के मालवा कंफेक्शनरी वक्र्स पर 35 हजार रुपये का एवं इन्दौर के महादेव कंफेक्शनरी पर 35 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

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