इंदौर / पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपुरिया एवं श्रीमान इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पारस मसाले फर्म ओल्ड अहिरखेड़ी, हवा बंगला,इंदौर मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुले मसाले निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि पारस मसाले फर्म ओल्ड अहिरखेड़ी, हवा बंगला,इंदौर का निरीक्षण कर पाया कि खुले अमानक स्तर के मिर्ची, धनिया, हल्दी,गरम मसाले आदि भंडारित कर मिलावटी मसाले का बनाने का कार्य किया जा रहा है धनिया, मिर्ची, हल्दी मसाले के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए जिसकी कीमत लगभग 24 लाख 94 हजार रूपये है विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मिलावटी मसाले विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा पारस मसाले फर्म ओल्ड अहिरखेड़ी, हवा बंगला,इंदौर के विरुद्ध थाना द्वारकापुरी इंदौर पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इंदौर पुलिस एवं प्रशासन की राशन माफिया और मिलावटखोरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही ✓ क्राईम ब्रांच,थाना चंदननगर खाद्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त कार्यवाही मे नायब सुपारी सेंटर फर्म मे अमानक खुले खाद्य पदार्थ पर छापा । ✓थाना चंदन नगर क्षेत्र मे कर रहे थे प्रतिबंधित खुले अमानक सुपारी,चुना की पैकिंग व विक्रय। ✓क्राइम ब्रांच को कार्यवाही में 61 बोरी 34 टोकरी कच्ची व सिकी सुपारी,10 किलो चुना, कुल कीमती 10 लाख रुपये से अधिक का अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ जप्त।
पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपुरिया एवं श्रीमान इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नायब सुपारी सेंटर फर्म मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुली कच्ची सुपारी, सीकी सुपारी, चुना का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि नायब सुपारी फर्म के प्रोपराइटर हाजी इकबाल हुसैन पिता हजीनुर हसन लोधी निवासी चांदूवाला रोड, चंदन नगर इंदौर उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि वहां खुले खाद्य पदार्थ कच्ची सुपारी, सीकी सुपारी, चुना आदि भंडारित पाए गए हैं। खाद्य पदार्थ कच्ची सुपारी, सीकी सुपारी, चुना के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये से अधिक है विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मसाले विक्रय करना प्रतिबंधित होने से साथ ही खुले मसाले विक्रय करने से मिलावट की आशंका अधिक होने के कारण जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा नायब सुपारी फर्म के प्रोपराइटर हाजी इकबाल हुसैन पिता हजीनुर हसन लोधी निवासी चांदूवाला रोड, चंदन नगर इंदौर के विरुद्ध थाना चंदन नगर पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
