राजपुर / बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला ने जिले में अवैध पशु परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये एंव क्रुरतापुर्वक पशुओ को भरकर परिवहन करने वालो के विरुद्ध कार्यावाही के लिये सभी थाना थाना प्रभारीयों को निर्देश दिये गये जिस पर राजपुर टी.आई. श्री राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति. डी.एस.पी. निकीतसिंह के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर टीम को अवैध गौवंश परिवहन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जो राजपुर टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध गौवंश परिवहन करने वालो की पतारासी करते टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति सुन्द्रेल से बरूफाटक – राजपुर होते हुए टेम्पो(पीकअप) में बैल भरकर वध हेतु पलासनेर महाराष्ट्र की ओर ले जाने वाला है। जो टीम द्वारा बरुफाटक रोड़ ग्राम मोरगुन में घेराबंदी करते आरोपी मुकेश भिलु जाति भीलाला उम 30 साल निवासी ग्राम सुन्द्रेल थाना धामनोद जिला धार को टेम्पो(पिकअप) लेकर आते पकड़ा जिसकी पिकअप को चैक करते उसमें गौवंश रस्सीयो से बांधकर क्रुरता पुर्वक 5 केड़े ठूस ठूस कर भरे हुये पाये गये टेम्पो के ड्रायवर से केड़ो को परिवहन कर लाने ले जाने के संबंध मे वैध दस्तावेजो के बारे में पूछताछ करते नही होना बताया तथा कैडो को सुंद्रेल से महाराष्ट्र राज्य में वध हेतु ले जाना बताने पर आरोपी मुकेश से टेम्पो में भरे 05 केड़े मय टेम्पो के जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विशेष भूमिकाः- निरी. राजेश यादव, उनि. वीर बहादुरसिंह चौहान, सउनि झबरसिंह गोयल, आरक्षक पंकज निर्मल, गुणीराम पंवार, राधेश्याम,
थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि अवैध गौवंश परिवहन करने वालो के खिलाफ राजपुर पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
अपराध क्र.- 451/21 धाराः- 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधी. एवं 11(घ) पशु क्रूरता अधी.
आरोपी का नामः- मुकेश पिता भिलु जाति भीलाला उम 30 साल निवासी ग्राम सुन्द्रेल थाना धामनोद जिला धार
जप्ती माल/किमतः- एक टेम्पो व 05 बैल(कै) कुल किमती 2,00,000 रुपये
