भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को राज्य सरकार ने एकबार फिर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी। अब किसी भी तरह के मेले प्रतिबंधित रहेंगे। शादी-ब्याह में दोनों पक्षों को मिलाकर ढाई सौ लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। इस दौरान मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार और उठावना में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाकडाउन के बजाए इन पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाए।
बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा राजेश राजौरा ने कोरोना गाइडलाइन संबंधी नए निर्देश कलेक्टरों को जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा की। उन्होंने सभी कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली। ज्ञात हो कि प्रदेश में मंगलवार को 595 लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है।
इसके अलावा ये प्रतिबंध भी लागू रहेंगे
-रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह पांच बजे तक
– सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लास, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक के वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा प्रवेश
-कालेज, स्कूल, हास्टल में कार्यरत सभी लोग और 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए दोनों डोज का टीकाकरण अनिवार्य
-सभी बाजार, माल के दुकानदार को भी दोनों डोज का टीकाकणण अनिवार्य होगा।
भोपाल- इंदौर में स्टेडियम को तैयार करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी अभी सख्त प्रतिबंध नहीं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी नहीं होंगे। भारत सरकार के तय प्रोटोकाल के तहत मरीजों का इलाज किया जाए। प्रतिदिन 75 हजार जांच कराएं। अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में एक लाख बिस्तरों की क्षमता रखें। पहले की तरह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल और इंदौर के स्टेडियम में एहतियातन आइसोलेशन की तैयारी अभी से कर लें। ठंड के मौसम को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से रजाइयों की व्यवस्था भी करें। बड़े नगरों में पुख्ता व्यवस्था होने से निकटवर्ती जिलों से आने वाले संक्रमितों की देखभाल में आसानी होगी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक संक्रमण है। पड़ोसी राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक सावधानी बरतें।

