खेतिया /बिना मण्डी के अनुज्ञा पत्र एवं मण्डी शुल्क की रसीद न होने पर वाहन में 300 क्विंटल गेहूं ले जाने वाले वाहन पर जहां मण्डी सचिव ने मण्डी शुल्क का 5 गुना अर्थदण्ड आरोपित कर, 48200 रुपये वसूलने की कार्यवाही की है। वही एसडीएम पानसेमल सुश्री अंशु जावला ने इस प्रकरण में विस्तृत जांच करने के भी निर्देश दिये है।
कृषि उपज मण्डी खेतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन क्रमांक एमएच-18-बीजी-2234 से 300 क्विंटल गेहूं ले जाते हुए उक्त ट्रक को जप्त किया गया है। संबंधित व्यापारी से मण्डी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कुल 48200 रुपये की राशि वसूली गई है। साथ ही एसडीएम पानसेमल के निर्देश पर ट्रक में भरे गेहूं की भी विस्तृत जांच की जा रही है
