राजपुर (बड़वानी) पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवेध मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था जो टीआई राजपूर राजेश यादव ने एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवंएसडीओपी पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में अपनी टीम के साथ लगातार प्रयास करते हुए अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया जो टी आई राजेश यादव को कल सूचना मिली कि राजपूर नगर में सलमान नाम का व्यक्ति लंबे समय से गोपनीय रूप से गांजे का व्यापार कर रहा है एवं गांजे को गोगो सिगरेट के रूप में एवं पुड़िया बना बना कर बेच रहा है जो टीआई राजेश यादव ने अपनी टीम के साथ काम करते हुए सूचना प्राप्त की उक्त सलमान आज एक बैग में गांजा लेकर कहीं जाने वाला है जो मुखबिर की सूचना के अनुसार टी आई राजेश यादव अपनी टीम के स्टाफ के साथ जुलवानिया रोड पर यादगार ऑटो पार्ट्स दुकान के सामने पहुंचे जहां पर मुखबिर के बताए अनुसार आरोपी सलमान एक सफेद रंग का झोला लीये दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जो टीम ने घेराबंदी कर उसको पकड़ा और उसको पकड़कर विधिवत जब उसके झोले की तलाशी ली तो झोले में एक प्लास्टिक की थैली में गांजा एवं साथ ही उसमें गांजे से भरी गोगो कंपनी की सिगरेट भी मिली जिसमे गांजा भरा था जो प्रथम दृष्टया आरोपी सलमान का कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय होने से पुलिस ने उससे विधिवत कार्रवाई करते हुए गांजा जप्त किया एवं उसको गिरफ्तार कर थाने लाये
तरीका ए वारदात

आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरा यादगार ऑटो पार्ट्स की दुकान है जो मैं दुकान में ऑटो पार्ट्स के अंदर अलग-अलग जगह पर गांजे की पुड़िया एवं गांजे से भरी गोगो सिगरेट रखता हूं एवं एक गांजे की 20 ग्राम की पुड़िया ₹200 में बेचता हूं साथ ही गांजे वाली गोगो सिगरेट ₹100 में बेचता हूं । गांजा लाने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने गांजा धवली थाना वरला क्षेत्र से लाना बताया जो पुलिस रिमांड लेकर इससे और पूछताछ की जाएगी आरोपी पीछले कई सालों से यह काम कर रहा है
आरोपी का आपराधिक रिकार्ड आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर में पूर्व में भी हत्या के प्रयास सहितआबकारी अधिनियम के तहत अवेध शराब बेचने के 4 मामले एवम धारा 188आईपीसी का एक मामला पंजीबद्ध हुए हैं और आरोपी वर्तमान में थाना राजपुर का गुंडा बदमाश है और इसे इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना राजपुर के द्वारा पिछले वर्ष अगस्त में इसके खिलाफ धारा 110 सीआरपीसी का इस्तगासा एसडीएम राजपूर न्यायालय पेश किया गया था जो एसडीएम राजपूर ने आरोपी को दिनांक 13.08.2021 को 1 वर्ष के लिए ₹1लाख रुपए का बाउंड जमानत सहित भरवाया था कि यह 1 साल तक किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा लेकिन इसके द्वारा पुनः बाउन्ड ओवर अवधि में यह गांजा रखने का अपराध किया गया है जो बोंड की शर्तो का उल्लघंन हे जिससे अब इसके खिलाफ राजपुर पुलिस के द्वारा धारा 122 सीआरपीसी का इस्तगासा माननीय एसडीएम न्यायालय पेश कर इसकी ₹100000 की जमानत की राशि जब्त करवाई जाएगी एवं इसके खिलाफ जिला बदर का प्रकरण जिला दंड अधिकारी एवं कलेक्टर बड़वानी को पेश कर उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी
टीम में शामिल सदस्य टीआई राजेश यादव, उप निरीक्षक वीर बहादुर सिंह चौहान , उप निरीक्षक आर के लोवंशी थाना प्रभारी पाटी सहायक उप निरीक्षक प्रताप सिंह जाधव,कमल मीणा, आशीष पंडित प्रधान आरक्षक बंसीलाल, योगेश पाटिल आरक्षक पंकज, गुनीराम राजकुमार ,गेंदालाल, रितेश,संज बीय, राधेश्याम, कपिल आशीष पाटीदार शामिल थे।
एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है एवं उन्होने बताया की इस प्रकार की कार्रवाई जिले में लगातार जारी रहेगी
