प्रदेश की अधीनस्थ
अदालतों में पैरवी
करने वाले वकीलों
को ग्रीष्म काल
में काले कोट
से निजात दे
दी गई है।
यह राहत ग्रीष्म
की तपन को
देखते हुए दी
गई है। एमपी
स्टेट बार कौंसिल
के वाइस चेयरमैन
आरके सिंह सैनी
ने यह जानकारी
दी। उन्होंने बताया
कि बार कौंसिल
आफ इंडिया का
प्रविधान अधिवक्ताओं को ग्रीष्म
कालीन अवधि में
काले कोट के
प्रयोग के संबंध
में शिथिलता प्रदान
करता है। इसी
नियम के तहत
15 अप्रेल से 15 जुलाई तक
की अवधि में
नियम को प्रभावशील
करते हुए निर्देशित
किया जाता है
कि प्रदेश के
अधिवक्ता हाई कोर्ट
व सुप्रीम कोर्ट
को छोड़कर अन्य
न्यायालयों में बिना
काला कोट पहने
पैरवी कर सकेंगे।
इस दौरान वकील
सफेद शर्ट व
काली, सफेद, धारी
या ग्रे कलर
की पेंट व
एडवोकेट बेंड पहनकर
वकालत कर सकेंगे।