बड़वानी / रविवार को अवकाश होने के उपरांत भी विकासखंड सेंधवा के ग्राम कुंडिया की उचित मूल्य दुकान के सेल्समेंन अमजद पिता वाहिद खान के द्वारा मध्यान्ह भोजन के नाम पर वाहन क्रमांक MH 04 CG 5150 में 17 कटटे गेहॅू के वजन 8 क्विंटल 50 किलो एवं चावल 7 कटटे वजन 3 क्विंटल 50 किलो अवैध रूप से

विक्रय हेतु ले जा रहा था। जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड कर प्रशासन को सूचना दी गई । जिस पर पुलिस पदाधिकारी एवं नायब तहसीलदार श्री भवरसिंह चौहान द्वारा मौके पर पहुचकर वाहन जप्त कर पुलिस थाना वरला की सुपूर्दगी में दिया गया ।

   उक्त राशन के संबंध में एसडीएम सेंधवा श्रीमती तपस्या  परिहार द्वारा जांच हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सेंधवा श्री मुकेश चौहान को निर्देशित कर कार्यवाही की गई।

 जांच में उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्‍यापन किया गया जिसमें गेहॅू 8 क्विंटल 88 किलो एवं चावल 2 क्विंटल 79 किलो कम पाया गया। जांच में स्टॉक  कम पाया जाना प्रमाणित करता है की सेल्समैन अमजद खान उक्त  सामग्री वाहन से कालाबाजारी करने हेतु ले जा रहा था। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन एसडीएम सेंधवा को प्रस्तुत किया गया ।जिस पर एसडीएम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना वरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सेल्‍समेंन अमजद खान के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उचित मूल्य दुकान मोहनपुरा सेल्समैन पर दर्ज कराया गया गया प्रकरण

बड़वानी /ग्राम मोहनपुरा तहसील सेंधवा के ग्रामीणों द्वारा एसडीएम श्रीमती तपस्या परिहार को उचित मूल्य दुकान ग्राम मोहनपुरा के सेल्समैन के विरुद्ध शिकायत की गई थी। जिसकी जांच श्री एच एस मुवेल सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मुकेश चौहान के द्वारा दुकान पर पहुचकर की गई। जिसमें पात्रता के अनुसार राशन वितरण नही करना पाया गया। 6 से 7 माह से केरोसीन वितरण करना नही पाया गया, समूह की महिलाओं के स्थान पर कास्ताराम बर्डे द्वारा अवैध रूप से राशन वितरण करना पाया गया, पीओएस मशीन की स्लीप नही दी जा रही थी, स्टॉ‍क रजिस्टर भरा हुआ नही पाया गया । स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर गेहॅू 3488 किलो, चावल 5329 किलो, केरोसीन 1613 लीटर, शक्कर 36 किलो एवं बाजरा 790 किलो कम पाया गया जो सामग्री कम पायी गई उसकी शासकीय दर के अनुसार राशि 334356 रू होती है। जांच का विस्तृत प्रतिवेदन एसडीएम सेंधवा को प्रस्तुत किया गया। एसडीएम के द्वारा जय हनुमान स्व : सहायता समूह की अध्यक्ष गुंदलीबाई, सेल्समेन श्रीमती दशरीबाई एवं अनाधिकृत विक्रेता कास्ताराम बर्डे के विरूद्ध पुलिस थाना वरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *