बड़वानी / पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के व्दारा अवैध गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतू निर्देशित किया गया था जिसके पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी.प्रजापति के मार्गदर्शन मे एसडीओपी कुंदन सिंह मडण्लोई के व्दारा टीम गठित की गई टीम के व्दारा दिनांक 26/11/2022 को जरिये मुखबिर से सुचना मिली एक अशोक लेलेन्ड इक्को मेट क्रं MP-09-GJ-1051 मै अवैध रुप से पशु क्रूरता पूर्वक भरकर वध हेतू जुलवानिया तरफ से महाराष्ट्र तरफ जाने वाली है मुखबिर सूचना पर विश्वास कर आर.टी.औ. बैरीयर बालसमुद पर पहुँचे कुछ समय बाद ए.बी.रोड जुलवानिया रोड तरफ से मुखबिर के बताये नम्बर MP-09-GJ-1051 की गाड़ी आई जिसे नाकाबंदी कर रोका गाडी रोकने पर उस में बेठो ड्रायवर का नाम पता पुछते उसने अपना आमीन पिता हकीम खान जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी झोंकर छोटा गोया थाना मक्सी जिला का होना बताया व उसके पास बेंठै व्यक्ति का नाम पता पुछते उन्होने अपना नाम ईदरीस पिता अनवर खाँ उम्र 28 साल निवासी झोंकर छोटा गोया थाना मक्सी जिला शाजापुर का होना बताया उक्त व्यक्तियो से वाहन मे भरे माल के बारे मे पुछते आनाकानी करने लगे तब उपस्थित पंचान के समक्ष वाहन की रस्सी व तिरपाल हटाकर वाहन के अन्दर चैक करते उक्त वाहन मे क्रुरता पूर्वक ठुसठुस कर रस्सीयों से बांधी हये 18 नग भरी पाई गई ड्राईवर आमीन पिता हकीम खान जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी झोंकर छोटा गोया थाना मक्सी जिला शाजापुर से पशुओ के परिवहन व परमिट के संबंध मे पुछते नहीं होना बताया व भैंसो को मक्सी से भर कर महाराष्ट्र वध हेतू ले जाना बताया आरोपी का कृत्य धारा 11 घ पशु क्रुरता अधिनियम का तथा 6 (क) 6 (ख) (1) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. का दण्डनिय पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया
विशेष भुमिकाः– थाना प्रभारी नागलवाडी विनोद कुमार बघेल, चौकी प्रभारी बालसमुद सउनि अनिल दसौधी, प्र.आर. रायसिंह ,प्र.आर. रमेश चौहान ,आरक्षक जालम सिंह ,आर दिलीप ,रोहित मारन का सराहनीय योगदान रहा
