बड़वानी  / 27.11.2022 को मुखबिर द्वारा सुचना मिली कि एक पिकअप वाहन का चालक पिकप में केड़ो को क्रुरतापुर्वक भरकर महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहा है । मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार अति. पुलिस अधीक्षक श्री आर. डी. प्रजापति एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बड़वानी श्रीमति रूपरेखा यादव के मार्गदर्शन में मुझ उनि. वीरबहादुरसिंह चौहान थाना प्रभारी सिलावद के द्वारा टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश देकर आरोपियो को पकड़ा जाकर आरोपियो के कब्जे से 07 नग कैड़े किमती 70,000 रुपये,एक पिकप  वाहन क्र. एमपी-11 जी 3566 कीमती 4,00,000/- रुपये कुल किमती 4,70,000/-  रुपये की जप्त की गई, आरोपियो जितेन्द्र पिता मुंशीलाल चौहान जाति भीलाला उम्र    31 वर्ष, रमेश पिता भीमाजी अचाले जाति भीलाला उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी पटेलपूरा भेसावद थाना मनावर जिला धार के विरुध्द थाना सिलावद पर अपराध क्र. 279/2022 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004,11 (घ) पशुक्रुरता अधि.1960, 6(क), 6(ख)(1) म.प्र. कृषक पशुपरिरक्षण अधिनियम के तहत पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।

उक्त कार्यवाही में निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारियो का विशेष योगदान रहा । 

1. उनि. वीरबहादुरसिंह चौहान थाना प्रभारी सिलावद

2. का.सउनि कृष्ण कुमार आर्य थाना सिलावद

3. का.सउनि. सखाराम मंडलोई थाना सिलावद

4. आर. 566 ज्ञानेश्वर तायड़े थाना सिलावद

5. आर. 04 सुभाष तोमर थाना सिलावद

6. आर. 568 राकेश चौहान थाना सिलावद

7.चा.आर. 112 सावन आर्से थाना सिलावद

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