इंदौर / असेसमेंट वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका साल बीतने के साथ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। करदाता 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक की मियाद दी थी। बाद में अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस समय के बाद रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा।

अभी ऐसे करदाता जिनकी कुल आय पांच लाख रुपये तक है, वे एक हजार रुपये की लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। ऐसे करदाता जिनकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा हैं उन्हें 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच पांच हजार रुपये लेट फीस चुकाकर रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद करदाता के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा।

सीए स्वप्निल जैन और सीए पंकज शाह के अनुसार एक जनवरी से जो रिटर्न दाखिल करेंगे उनके लिए विशेष फार्म में रिटर्न भरना होगा। इसमें करदाताओं को उन्हें जितना कर दायित्व बन रहा है वह और उसके साथ ब्याज के अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। और तो और 31 दिसंबर के बाद ऐसे विशेष अनुमति के जरिए दाखिल होने वाले रिटर्न पर सीबीडीटी रिफंड का भुगतान भी नहीं करेगी। यानी ऐसे करदाता जो वेतनभोगी है या जिन्हें टीडीएस आदि का रिफंड हासिल करना है उनके पास भी कोई मौका नहीं रहेगा। ऐसे में करदाताओं को जाग जाना चाहिए।

आयकर रिटर्न का हालिया मौका चुकने से कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें आगे नोटिस मिलने से लेकर लोन आदि हासिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जिन्होंने पूर्व में रिटर्न दाखिल कर दिया है और उसमें कोई त्रुटी रह गई है तो ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक अपने रिटर्न की त्रुटी सुधार भी कर लें।

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