पुलिस अधीक्षक बडवानी व्दारा जिले के थाना प्रभारियो को होटल, ढाबा, लाज

चैक विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गए थे जिसके परिप्रेक्ष्य अति.पुलिस अधीक्षक श्री

सुनिता रावत के निर्देशन एंव एसडीओपी श्री अन्तरसिंह जमरा के मार्ग दर्शन मे थाना

प्रभारी कोतवाली राजेश यादव ने डियूटी मैं तैनात चार्लियो एवं कस्बा भ्रमण में रवाना

अधिकारियो से होटल, लाज को चैकिंग के संबंध में निर्देश दिये गये थे जिस पर मोटर

साईकिल पार्टी में तैनात आर.342 हरेसिंह अलावा व्दारा बताया कि दिनांक

21.01.2020 को थाना क्षेत्र में मोटर साईकिल पार्टी भ्रमण ड्युटी हेतु रवाना होकर

थाना क्षेत्र मे भ्रमण करते हये होटल की चैकिंग हेतु रामा श्री होटल अजड़ नाका

बडवानी साखी रिसोर्ट राजघाट रोड बडवानी पर पहँचकर मैंनेजरो से लाज के ठहरने

वाले व्यक्तियो की जानकारी प्राप्त करते जिसमें विदेशी नागरिक जोको मारगोन्ड पिता

अहमद निवासी इण्डोनेशिया जो दिनांक 14.01.2020 से 21.01.2020 तक तथा

विदेशी नागरिक डायो ओकेओ निवासी नाईजिरिया जो दिनांक 11.01.2020 से

21.01.2020 तक अपनी होटल में ठहरना बताया तथा साखी रिसोर्ट राजघाट रोड़

बडवानी के मैनेजर व्दारा दिनांक 18.12.19 से 11.01.2020 तक विदेशी नागरिक

डायो ओकेओ निवासी नाईजिरिया को अपनी होटल में ठहरना बताया जिसे दोनों होटलों

के मैनेजरों ने किसी प्राधिकृत अधिकारी या थाने को सुचना नही जिससे दोनो होटल

रामा श्री साखी रिसोर्ट के मैनेजरो का कृत्य अपराध धारा 7/14 विदेशियों विषयक

अधिनियम 1946 का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया गया।

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