पुलिस अधीक्षक बडवानी व्दारा जिले के थाना प्रभारियो को होटल, ढाबा, लाज
चैक विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गए थे जिसके परिप्रेक्ष्य अति.पुलिस अधीक्षक श्री
सुनिता रावत के निर्देशन एंव एसडीओपी श्री अन्तरसिंह जमरा के मार्ग दर्शन मे थाना
प्रभारी कोतवाली राजेश यादव ने डियूटी मैं तैनात चार्लियो एवं कस्बा भ्रमण में रवाना
अधिकारियो से होटल, लाज को चैकिंग के संबंध में निर्देश दिये गये थे जिस पर मोटर
साईकिल पार्टी में तैनात आर.342 हरेसिंह अलावा व्दारा बताया कि दिनांक
21.01.2020 को थाना क्षेत्र में मोटर साईकिल पार्टी भ्रमण ड्युटी हेतु रवाना होकर
थाना क्षेत्र मे भ्रमण करते हये होटल की चैकिंग हेतु रामा श्री होटल अजड़ नाका
बडवानी व साखी रिसोर्ट राजघाट रोड बडवानी पर पहँचकर मैंनेजरो से लाज के ठहरने
वाले व्यक्तियो की जानकारी प्राप्त करते जिसमें विदेशी नागरिक जोको मारगोन्ड पिता
अहमद निवासी इण्डोनेशिया जो दिनांक 14.01.2020 से 21.01.2020 तक तथा
विदेशी नागरिक डायो ओकेओ निवासी नाईजिरिया जो दिनांक 11.01.2020 से
21.01.2020 तक अपनी होटल में ठहरना बताया तथा साखी रिसोर्ट राजघाट रोड़
बडवानी के मैनेजर व्दारा दिनांक 18.12.19 से 11.01.2020 तक विदेशी नागरिक
डायो ओकेओ निवासी नाईजिरिया को अपनी होटल में ठहरना बताया जिसे दोनों होटलों
के मैनेजरों ने किसी प्राधिकृत अधिकारी या थाने को सुचना नही जिससे दोनो होटल
रामा श्री व साखी रिसोर्ट के मैनेजरो का कृत्य अपराध धारा 7/14 विदेशियों विषयक
अधिनियम 1946 का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया गया।
