बड़वानी /मीडिया बंधु चुनावी समाचार विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण पर विशेष ध्यान रखे जिससे ऐसी कोई न्यूज प्रकाशित व प्रसारित न होने पाये जो पेड न्यूज या आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आती हो।

                कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने उक्त बाते मीडिया बंधुओ की कार्यशाल में कही। नगरीय निकाय निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचरण संहिता, क्या करे ओर क्या न करे, मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी के कार्यो से मीडिया बंधुओ को अवगत कराने हेतु कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में बुधवार की शाम को आयोजित इस कार्यशाला में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. शालिनी श्रीवास्तव सहित विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स चेनल व प्रिंट मीडिया के संवाददाता उपस्थित थे।

                कार्यशाला के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जहां मीडिया बंधुओ को जिले की सातो नगर निकाय निर्वाचन क्षेत्र में बनाये गए मतदान केन्द्रो, निकायवार मतदाताओं की संख्या, निर्वाचन की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचरण संहिता, राजनैतिक पार्टियो व अभ्यर्थियो से संबंधित प्रकाशित होने वाले समाचारो व विज्ञापनो में बरती जाने वाली सावधानियो के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला के दौरान मीडिया बंधुओ के प्रश्नो व जिज्ञासाओ का समाधान भी अधिकारियो द्वारा किया गया।

                                कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने बताया कि चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व संबंधित विज्ञापन दाता को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र के पश्चात् ही इन विज्ञापनो को समाचार पत्रो या केबल पर प्रसारित करवाया जा सकता है। अतः समाचार पत्रों के स्थानीय ब्यूरो, सम्पादक एवं केबल आपरेटर उन तक आने वाले चुनावी विज्ञापन को प्रसारित करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से देख ले कि इस विज्ञापन को जिला एमसीएमसी की अनुमति लिखित में प्राप्त हुई है या नही। साथ ही ब्यूरो प्रमुख एवं केबल आपरेटर इस अनुमति की एवं विज्ञापन लाने वाले का पहचान पत्र की छायाप्रति भी अपने पास अनिवार्य रूप से रखे। जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे इसे बता सके । कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी समाचार संस्थान या केबल संचालक को अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना है या कुछ बताना है तो वह एमसीएमसी के सदस्य सचिव एवं जनसम्पर्क अधिकारी बड़वानी सम्पर्क कर सकता है।

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