बड़वानी /आपकी सरकार आपके द्वार योजना की मूल भावना के तहत जिले में भी जनमित्र शिविर का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में झोनल स्तर पर किया जायेगा । इस शिविर में लोकसेवा गारंटी अधिनियम द्वारा अधिसूचित सेवाओं का लाभ आवेदको को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जायेगा । निर्धारित स्थान पर लगने वाले इन शिविरो में अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आवेदको को वांच्छित सेवा उपलब्ध करायेंगे । इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियो पर जुर्माना लगाकर प्राप्त राशि संबंधित आवेदक को दिलवाई जायेगी ।
कलेक्टर श्री अमित तोमर ने बुधवार को जिला पंचायत सभागृह बड़वानी में आयोजित कार्यशाला के दौरान उक्त निर्देश समस्त जिला अधिकारियो को दिये । बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जनमित्र शिविर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो में अधिसूचित 52 सेवाऐं एवं शहरी क्षेत्र में अधिसूचित 51 सेवाऐं आमजनो को उपलब्ध कराई जायेगी । इसके लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के झोनल स्तर सप्ताह के एक निश्चिित दिवस शिविर आयोजित किया जायेगा । यह शिविर 11 बजे से शायं 3 बजे तक रहेगा ।
कार्यशाला के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम ने बताया कि इस जनमित्र शिविर के दौरान राजस्व, उर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सामाजिक न्याय, खाद्य विभाग, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागो के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर लोकसेवा गांरटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । उन्होने बताया कि शिविर के दौरान कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदको को प्राप्ति दी जायेगी । साथ ही प्राप्त आवेदनों को लोकसेवा गारंटी पोर्टल, आरसीएमएच पोर्टल तथा अन्य विभागीय पोर्टल पर दर्ज करवाया जायेगा । आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज आवेदक से लेकर उन्हें संबंधित अधिकारी के पास भेजा जायेगा । जिससे आवेदक को वांच्छित सेवा समय – सीमा में प्राप्त हो सके ।
उन्होने बताया कि शिविर के दौरान आवेदको के आवेदन लिखाने की भी व्यवस्था की जायेगी । जिससे किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े ।
