बड़वानी /सहायक आयुक्त सहाकारिता श्री सुरेश सांवले ने आयुक्त सहकारिता भोपाल से प्राप्त पत्रानुसार जिले की समस्त शहरी साख संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रशसक एवं प्रबंधकों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वह अपने संस्थाओं के बाहर सूचना पटल पर यह सूचना चस्पा करवाये कि साख संस्थाओं में सदस्य अपनी रिस्क पर राशि जमा करावे। साख संस्थाओं द्वारा जमाकर्ताओ की राशि का भुगतान नही किया जाता है तो इसके लिए पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप एवं सहायक पंजीयक जिम्मेदार नही होंगे।
सहायक आयुक्त सहकारिता श्री सुरेश सांवले से प्राप्त जानकारी अनुसार शहरी साख संस्थाओं द्वारा गैर सदस्यों से आर्थिक समव्यवहार करना बैंकिंग की श्रेणी में आता है। जिस हेतु शहरी साख संस्थाओं के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लायसेंस नही होता है अर्थात् शहरी साख संस्थाओं द्वारा बैंकिंग कार्य करना भी बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट का उल्लंघन होकर वर्जित होने के साथ-साथ आपराधिक एवं धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य है।
