सेंधवा /  पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में अवैध गौबंश की तस्करी करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था इसी क्रम में आज दिनांक 29.01.2023 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण को मुखबिर की सूचना मिली की एक पिकप वाहन में  क्रूरता पूर्वक गौवंश को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर पिकप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा मौके से आरोपी वाहन चालक महेंद्रा पिकप वाहन क्रमांक एम.पी.-11-जी-1120 का चालक  आरोपी दिनेश पिता नानसिंह जाधव जाति बारेला निवासी रावलिया फलिया रामकोला , भायदास पिता छतरसिंह जाति बारेला निवासी ग्राम लाकड़ियां को गिरफ्तार  कर वाहन को चेक करते 09 गौवंश जीवित अवस्था में पाए गए जिन्हें मौके से विधिवत जप्त कर आरोपी चालाक दिनेश पिता नानसिंह जाधव एवं  आरोपी भायदास पिता छतरसिंह का कृत्य धारा  4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क)6(ख)(1),10, 11 कृषक पशु परीक्षण अधि. के अन्तर्गत पाया जाने से थाना सेंधवा ग्रामीण पर आरोपीयो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/ 2023 धारा  4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क)6(ख)(1),10, 11 कृषक पशु परीक्षण अधि.का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।

विशेष भुमिका

कार्यवाहक निरीक्षक अनोख सिंह सिंधिया थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण, प्र.आर. 65 विनोद मीणा,प्रायवेट चालक, का सरहानिय योगदान रहा है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है

गिरफ्तार आरोपी– 1-महेंद्रा पिकप वाहन क्रमांक एम.पी.-11-जी-1120 का चालक  आरोपी दिनेश पिता नानसिंह जाधव जाति बारेला निवासी रावलिया फलिया रामकोला

2- भायदास पिता छतरसिंह जाति बारेला निवासी ग्राम लाकड़ियां

जप्तशुदा मसरुखा  – एक पिकप  वाहन कीमती 07 लाख रुपए,  09 नग गोवंश कीमती 82 हजार रुपए, एक त्रिपाल रस्सी  कीमती 250 रूपये, चार लकड़ी के पटिए कीमती 400 रूपये कुल कीमती 07 लाख 82 हजार 650 रुपए जप्त किए।

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