बड़वानी  / पुलिस मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री आर.डी. प्रजापति एवं  अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बड़वानी एवं नोडल अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई रूपरेखा यादव के मार्ग दर्शन में दिनांक 26/02/2023 को पुलिस कन्ट्रोल रूम, बडवानी में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल कल्याण अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन में पुलिस को आने  वाली व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई।प्रशिक्षण में जिले के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने JJ Act के तहत किशोर बालक की आयु का निर्धारण कैसे किया जाए, Social Background Report की जानकारी आदि के बारे में बताया ,श्री विनय कुमार जैन प्रधान न्यायाधीश बाल न्यायालय ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर विस्तृत चर्चा की।  State Consultant UNICEF श्री अमरजीतसिंह भी भोपाल से ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े ।विधि विरुद्ध बालक तथा पीड़ित बालको के साथ पुलिस को किस तरह संवेदनशील होकर व्यवहार करना चाहिए, के बारे में बताया गया। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वन हेतु सभी हितधारक  जिसमे सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास श्री अजय गुप्ता,जिला समन्यवक , किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम श्री शैलेश बैरागी , बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री भगवान सेप्टा, परिवीक्षा अधिकारी श्री अखिलेश जमरे, सहित एनजीओ educate girl एवम जन साहस से क्रमश: इरफान और रवींद्र खांडेकर उपस्थित रहे ।

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