बड़वानी / विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन लड़े रहे अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक प्रकरणों की जानकारी जनसामान्य के लिए समाचार पत्रों एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर तीन बार प्रकाशित करना होगी। आयोग के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी/आडिट ब्यूरों ऑफ सरकुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में समाचार पत्र का प्रसारण हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय समाचार पत्र जिनमें डीएवीपी/आडिट ब्यूरों ऑफ सरकुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25000 प्रसारण संख्या हो उनमें अपराधिक प्रकरण का प्रकाशन करवाना होगा।
आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार अभ्यर्थी को अपराधिक प्रकरणों का प्रथम प्रकाशन 2 से 6 नवंबर के मध्य, द्वितीय प्रकाशन 7 से 10 नवंबर के मध्य तथा तृतीय प्रकाशन 11 से 15 नवंबर तक प्रकाशित करवाना होगा।
